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दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की कठिन कारावास, 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी उसे लगाया गया है। अर्थदंड की पूरी राशि को पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने जारी किया है।

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कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना में तहरीर दी है कि 18 मार्च 2022 को शाम 6:30 बजे उसकी पुत्री घर के पास गई थी। आरोपी सत्येंद्र चौहान ने पुत्री को पकड़कर उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया। घर आने पर पुत्री ने अपनी आपबीती बताई। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कासिमाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र को न्यायालय में प्रेषित किया है।

आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ विचारण शुरू हुआ। बीते तीन फरवरी को मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई आरंभ हुई। अभियोजन की पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। आरोपी पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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