गाजीपुर में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में लगभग 8 साल पूर्व कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पाक्सो कोर्ट के वकील प्रभुनारायण ने बताया कि साल 2015 में सदर कोतवाली में एक महिला रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 14 साल की नाबालिग बच्ची से मुहल्ले के ही एक व्यक्ति ने रेप किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले बच्ची को वाराणसी ले गया और उसके बाद उसे लेकर गुजरात चला गया। बाद में पुलिस ने उसे बरामद किया और न्यायालय में मुकदमा चला।
कुल 8 गवाहों की इसमें गवाही हुई और आज आरोपी को सजा हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि इस मुकदमे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पीड़िता और उसकी मां अपने बयान से पलट गए थे, लेकिन मेरे द्वारा बहस कर इस बात को साबित किया गया कि पीड़िता नाबालिग है, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।