अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में सुनवाई के दौरान स्टेट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। अब 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा।
वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह के वध की धारा और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इन दोनों मामलों में पहले ही मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया है। 2021 से, गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के मामले की सुनवाई चल रही है।
दस अगस्त को सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकीलों ने बहस पूरी की। कोर्ट ने फैसले की तिथि को मंगलवार के रूप में निर्धारित किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्टेट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने स्टेट को 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है।