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धमकी देने और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधायक ओमप्रकाश दोषमुक्त

मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह को छह साल पूर्व की धमकी देने और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया।

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आरोप के अनुसार, अजीत कुमार सिंह ने 5 अगस्त 2017 को इस तथ्य की रिपोर्ट दी कि तत्कालीन पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने उनके मोबाइल पर गाली देते हुए उन्हें धमकाया। उन्होंने जमानियां विधानसभा में पर्यटन विभाग से जुड़ी गाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरों के बारे में बताया था।

उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया। विचारणा के दौरान, अभियोजन द्वारा पांच साक्षियों की गवाही पेश की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, ओमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। साथ ही, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी अदालत ने ओमप्रकाश सिंह, सच्चिदानंद, जमालुद्दीन, रणजीत, सरफराज, रितेश सिंह और जावेद ठेकेदार को दोषमुक्त कर दिया।

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