गाजीपुर जिले में पांच साल बाद जमीनों की मूल्य औसत रूप से 18 से 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रशासन ने एक नए सर्किल रेट को लागू करने का निर्णय लिया है, जो आज यानी सोमवार से प्रभावी हो गया है। इससे अब रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन की बिक्री हाथ में आने पर नए सर्किल रेट के अनुसार होगी, जिससे भू-स्वामियों को उनकी जमीन के लिए अच्छी मूल्य मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
गाजीपुर जिले में 2015 में सर्किल रेट की संशोधन की गई थी। तब से 2018 तक कुछ क्षेत्रों में ही सर्किल रेट में वृद्धि हुई थी। इसके बाद से गाजीपुर जिले में सर्किल रेट में बदलाव नहीं हुआ था। प्रशासन ने इसे देखकर नए सिरे से सर्किल रेट का निर्धारण करने का निर्णय लिया और इसे 1 अगस्त से ही लागू करने का आयोजन किया। इसके लिए सभी तहसीलों में सर्वेक्षण किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई।
अधिकारियों के अनुसार सर्किल रेट की निर्धारण में संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई को मूल आधार मानकर किया गया है। दैनिक बाजार में होने वाले अपने-अपने बैनामों में सबसे ज्यादा वृद्धि इन ही क्षेत्रों में देखी जाती है। समर्थन और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित रेट को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के मार्गदर्शन में दुबारा संशोधित किया गया है। इस बार ध्यान दिया गया कि कहां ज्यादा जमीन की खरीद-बिक्री हो रही है।
कृषि और आवासीय जमीन की खरीद-बिक्री दरों में क्या अंतर है, यह देखा गया है। कुछ क्षेत्रों में कृषि दर अधिक होने पर आवासीय दरों में वृद्धि की गई है। इस तरह की विविधताओं को दूर करने के लिए, 5 से 35 प्रतिशत के बीच वृद्धि के साथ सर्किल रेट में बदलाव किया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जनपद में 18 से 22 फीसदी की मूल वृद्धि हुई है, जिसे 28 अगस्त से लागू किया गया है।
सड़क परियोजनाओं के कारण 215 गांवों में सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक अधिकारी के अनुसार, वहां सरकारी सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, इसलिए उन इलाकों में सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सड़क परियोजनाएं बक्सर-वाराणसी, गाजीपुर-मांझी गांव-बलिया आदि रूट के गांवों में चल रही हैं। इस तरह कुल 215 गांव हैं, जहां सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
41 गांवों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो नए सिरे से तैयार प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ गांव सदर तहसील के भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन गांवों में पहले से ही बाजार मूल्य से जमीन महंगी थी, इसलिए इसे नए सिरे से नहीं बढ़ाया गया है।
स्थानीय लोगों की सुविधाओं के ध्यान में, जनपद में नए सिरे से सर्किल रेट का निर्धारण किया गया है। इसके लिए प्रस्तावों का पुनः मूल्यांकन किया गया है और उन्हें संशोधित किया गया है। 28 अगस्त से जिले में नये सर्किल रेट का प्रभाव देखा जा सकेगा।