राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013" के तहत, माह अगस्त 2023 में, दिनांक 12.08.2023 से 23.08.2023 के बीच, "गेहूँ और चावल" का सुपूर्त मुफ्त वितरण किया जाएगा।
इसके तहत, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013" के अंतर्गत दिया गया गेहूँ और चावल, अंत्योदय राशन कार्डों पर 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) प्रति कार्ड, और पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से जुड़े यूनिट्स पर 02 किलो गेहूँ और 03 किलो चावल (कुल 05 किलो खाद्यान्न) प्रति यूनिट, निःशुल्क वितरण के तहत उपलब्ध किया जाएगा।
भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि "एनएफएसए" में आच्छादित अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, इसके चलते माह अगस्त 2023 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक उचित दर वाले दुकानदारों की दिशा में जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी कार्येषु यह है कि वितरण से पूर्व खाद्यान्न की भौतिक पुष्टि कर ली जाए और उसकी पुष्टि संबंधित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित की जाए।
राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, अर्थात्, अगर किसी राशन कार्ड धारक को अपनी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या हो, तो वह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर वाली दुकान से प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त योजना के अंतिम दिन दिनांक 23.08.2023 है, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल OTP आधारित वितरण किया जाएगा।
इसके अनुसार, जनपद गाजीपुर के सभी उचित दर वाले विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वितरण का समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक रखा जाए। जॉच में अनियमितता की स्थिति में संबंधित दुकानदार के खिलाफ विभागीय/वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।