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गाजीपुर कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी की खारिज

मऊ विधायक अब्बास अंसारी पर होटल गजल की जमीन की खरीद के धोखाधड़ी मामले में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था, जिसको मऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी को खरीद के मामले में हताश आरोपित किया गया है।

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यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के होटल गजल की जमीन का है। मामले में उनके भाई उमर अंसारी और मां आफशा अंसारी भी आरोपी हैं। अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। होटल गजल की जमीन की खरीद पर उनका आरोप था कि उन्होंने फरोख्त में धोखाधड़ी की थी।

जानकारी के मुताबिक, गजल होटल की जमीन को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, जब वे नाबालिग थे और उन्हें उनकी मां आफशा अंसारी द्वारा उनकी कस्टोडियन के रूप में यह जमीन खरीदी गई थी। होटल गजल की जमीन पर पहले ही ध्वस्तीकरण हो चुका है।

मालूम है कि गजल होटल की जमीन की खरीद के मामले में अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला सदर कोतवाली की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था, जहां पर उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी। लेकिन यह मामला बाद में खारिज किया गया था, और उसके बाद यह मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचा, जहां आज उनकी जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई है।

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