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गाजीपुर जिले में धारा 144 लागू, असलहों के प्रदर्शन और प्रयोग पर लगी रोक

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरुण कुमार सिंह ने गाजीपुर जिले में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, 31 अगस्त को रक्षाबंधन, 7 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा, और चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम समुदाय का पर्व चेहल्लुम 6 सितम्बर को और बारावफात 28 सितम्बर को मनाया जाएगा।

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की खास अवसर पर अनेक जगहों पर भगवान श्रीकृष्ण की झांकियाँ सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है और कुछ स्थानों पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जहाँ पर भारी भीड़ आती है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भी कारखानों और फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा जी की झांकियाँ सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है। मुस्लिम समुदाय (सुन्नी) द्वारा बारावफात को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर कई जगहों पर मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भारी भीड़ आती है।

इन त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्वक मनाने, और कानून व्यवस्था की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लेलर जनपद में धारा-144 के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 का पालन करना आवश्यक है। इसी कारण यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित होगा, और न किसी गैर-कानूनी सभा की आयोजना हो सकेगी, और न किसी ऐसे स्थान पर प्रदर्शन या अनशन आदि का आयोजन किया जा सकेगा, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के पास ऐसी कोई गतिविधि करने की आज्ञा नहीं देगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को आहत किया जा सके, और शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सके। कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, लाठी, बल्ला आदि का साथ नहीं लेकर आ सकेगा, और न कोई ऐसा अस्त्र ले जा सकेगा, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने या प्रदर्शित होने के लिए उपयुक्त हो।

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में किसी भी प्रकार की अवरोधना नहीं करेगा, न किसी प्रकार की चेष्टा करेगा, और न ही किसी समूह या जुलूस के बनाने से सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी वाहनों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या किसी अन्य तरीके से हानि पहुँचाएगा, दो पहिया वाहनों पर एक समय में अधिकतम दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे, कोई व्यक्ति गलत खबरों या अफवाहों को फैलाने वाला नहीं होगा, जो शांति को भंग करने की आशंका कर सकते हैं, और न किसी तरीके से ऐसी अफवाहें किसी दूसरे के पास भेजेगा।

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