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गाजीपुर में बिना अनुमति मिट्टी खनन करने पर ग्राम प्रधान पति पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर में ग्राम प्रधान पति द्वारा पोखरी से बिना अनुमति मिट्टी खनन करने के मामले में बीती रात खनन अधिकारी शशांक शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रधान पति ने कहा है कि उनके खिलाफ यह मुकदमा राजनीतिक साजिश के चलते दर्ज कराया गया है।

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मालूम होता है कि बीते एक माह पूर्व सुहवल गांव के ही शिवप्रकाश राय ने डीएम को एक शिकायती पत्र देकर प्रधान पति पर गंम्भीर आरोप लगाए थे। उसमें कहा गया था कि उनके द्वारा पोखरी से अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया गया है। जिसके बाद मामले को गंम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश पर शुक्रवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। तकनीकी टीम और खनन विभाग ने पोखरे की माप की।

एडीएम के निर्देश पर ग्राम प्रधान, शिकायतकर्ता सहित अन्य ग्रामीणों का लिखित बयान दर्ज किया गया। टीम ने गहनता से छानबीन करने के बाद पाया कि पोखरे से मिट्टी की खुदाई के लिए खनन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। वहीं अधिकारियों ने प्रधान पति से खनन की अनुमति प्रपत्र दिखाने को कहा था, परंतु वे उसे नहीं दिखा सके। इससे गंम्भीरता से लेते हुए खनन अधिकारी ने सुहवल थाने में प्रधान पति के खिलाफ नामजद तहरीर दर्ज की।

शिकायतकर्ता ने बताया है कि ग्राम प्रधान पति ने पोखरे से अवैध तरीके से मिट्टी खुदाई कर उसे बेच दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान आशा देवी के पति गौतम यादव ने बताया है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया है कि खनन अधिकारी की तहरीर पर प्रधान पति गौतम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

इस दौरान एसडीएम डा हर्षिता तिवारी, एडीओ पंचायत कौशल किशोर सिंह, खनन अधिकारी शशांक शर्मा, एडीओएमआई जितेन्द्र कुमार, सचिव शशि प्रकाश राय, राजस्व निरीक्षक इंद्रप्रताप सिंह और लेखपाल आदि मौजूद थे।

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