पांच साल बाद एक अगस्त से गाजीपुर जनपद में नई सर्किल रेट लागू होगी। इससे भू-स्वामियों को उनकी जमीन की कीमत अलग-अलग स्थानों पर 8 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक बढ़ जाएगी। सुझाव और आपत्ति का समय खत्म हो गया है और तय किया गया है कि नई सर्किल रेट अब लागू होगी। सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई के आधार पर किया गया है, जिससे भू-स्वामी को उचित कीमत मिलेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
जिले में वर्ष 2015 में सर्किल रेट को संशोधित किया गया था। 2018 में कुछ ही क्षेत्रों में आंशिक रूप से सर्किल रेट बढ़ा था। इसके बाद से जनपद में सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया गया। तथापि, इसे देखते हुए जिले में नए सिरे से सर्किल रेट का निर्धारण करने के लिए सभी तहसीलों से सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 8 फीसदी और अधिकतम 30 फीसदी तक सर्किल रेट निर्धारित किया गया।
30 जुलाई तक अनुमानित सर्किल रेट पर आपत्ति और सुझाव की मांग की गई, और इनका निस्तारण 31 जुलाई तक करना है। हालांकि, किसी तहसील से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इस परिस्थिति में, एक अगस्त से जिले में नई सर्किल रेट लागू की जाएगी, और इस आधार पर भूमि का बैनामा होगा।
प्रेम प्रकाश नायक द्वारा एआईजी स्टांप के मुताबिक सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई को आधार बनाकर किया गया है। इसके अनुसार, तीन मीटर तक की चौड़ी सड़कों वाले इलाकों में आवासीय सर्किल रेट को 20 फीसदी बढ़ा जा रहा है। यह बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है क्योंकि रोजाना होने वाले बैनामों में सबसे अधिक बैनामे इसी क्षेत्रों से हो रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में प्रति स्क्वायर मीटर 11 हजार रुपये के हिसाब से जमीनें महंगी होंगी, जबकि पहले इन इलाकों का सर्किल रेट 9 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से था।
उसी तरह, तीन से सात मीटर तक की चौड़ी सड़कों के किनारे आवासीय क्षेत्रों का सर्किल रेट अब 11 हजार रुपये की बजाय 12 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगा। इसी तरह, सात मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों वाले इलाके में सर्किल रेट 12 हजार से बढ़कर 13 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर हो जाएगा।
आंकड़ों पर एक नजर:
तहसील- कृषि- आवासीय- व्यवसायिक
- सदर- 15, - 10-20, - 15
- सैदपुर- 10-12, - 10-12, - 15-20
- मुहम्मदाबाद- 8-25, - 20, - 15
- जमानिया- 14-15, 14-15, 14-15
- कासिमाबाद- 15-25, 15-30, 10
- जखनिया- 10-15, 15-20, 12-15
- सेवराई- 14-15, 14-15, 14-15
नोट: यह आंकडे लगभग और प्रतिशत में हैं।
जनपद में भूमि की नई सर्किल दर एक अगस्त से लागू होनी है। इसके लिए 30 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगा गया था, जिसका निस्तारण 31 जुलाई को करना था। हालांकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही कोई सुझाव दिया।