गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट ने धमकी देने के मामले में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 500-500 का जुर्माना भी लगाया गया। वादी सुनील कुमार सिंह ने कोतवाली गाजीपुर में पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा के खिलाफ धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और गवाहों के बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।
सपा सरकार के दौरान गाजीपुर सदर से सपा विधायक विजय मिश्रा ने अखिलेश मंत्रिमंडल में धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री के पद पर सेवा की थी। आज गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 2017 के एक मामले में एक साल की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। 2017 में शहर कोतवाली में वादी सुनील सिंह कुशवाहा ने विजय मिश्रा और उनके सहयोगी दीपक वर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। यह मुकदमा 2017 से सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री और उनके समर्थक को सजा सुनाई, जिसके बाद थोड़ी देर बाद जमानत मिल गई।
2017 तक विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी में थे। पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने 2017 तक समाजवादी पार्टी के साथ रहा था। उसके बाद, उन्होंने सपा का संबंध तोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था।