गाजीपुर जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। गैंगस्टरी मामले में दोषी ठहराए जाने पर इस कार्रवाई की गई है। विधायक कृष्णानंद राय और अजय रूंगटा द्वारा अपहरण काण्ड में लगे गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया गया। वर्तमान में अफजाल अंसारी जिला जेल के बेड नंबर दस में बंद हैं।
गाजीपुर पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शासन स्तर पर चिह्नित अपराधी IS गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले मेंं 29 अप्रैल को कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध किया गया था, और उसमें 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया था। इसके बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 3 शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।
ये 3 लाइसेंस निरस्त
एसपी ने बताया कि इस मामले में जेल जाने के बाद नियमानुसार अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस क्रमशः 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 1188/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को डीएम गाजीपुर के निर्देश पर रद्द कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर सख्ती कर रही है। अवैध तरीके से जमीनों को कब्जामुक्त करवाकर गरीबों के लिए आवास बना रही है। वहीं गैरकानूनी रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद अफजाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा में राहत के लिए गुहार लगाई थी। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने समय मांगा था।