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गाजीपुर कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग पीड़िता के साथ गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि से पीड़िता को 75 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है।

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बताते चलें कि थाना बिरनो क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाना बिरनो में तहरीर देकर बताया था कि 7 अगस्त 2018 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का उपेंद्र राजभर व मेवा लाल राजभर कहीं बहला फुसलाकर ले गए थे। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। 2 दिन बाद लड़की मिली और दुष्कर्म की बात सामने आई।

केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विवेचना के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियो को जेल भेज दिया।

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