गाजीपुर जिले में निकाय चुनाव-2023 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग सम्पन्न कराने हेतु पुलिस लाइन परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त अधिकारियों को जिले में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। सभी मतदान के पूर्व मतदान के दिन एवं मतदान के समाप्ति के पश्चात बैलेट बाक्स जब तक जमा कर स्ट्रांग रूम में सील न करा लिया जाए पूरी मुस्तैदी से अपने-अपने जिम्मेदारियों को निभायेगे। बैलेट बाक्स सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है।
वहीं कोई मतदान कार्मिक अनुपस्थित नहीं हो। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा। किसी भी मतदान कार्मिक को मेडिकल इमरजेंसी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें। जिससे तत्काल उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील सेन्टरों पर एएमएफ की सुविधा रहेगी। मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उस क्षेत्र की सारी दुकानें मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेगी।
उन्होंने कहा कि पोलिंग सेन्टर के 100 मीटर के परिधि में कानून व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन हो। कोई भी वाहन, अस्त्र, शस्त्र, मोबाइल फोन, पानी तथा किसी भी अति विशिष्ट व्यक्ति का अपने सुरक्षा गार्ड के साथ बूथों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। किसी भी पोलिग बूथ पर भीड़-भाड़ न हो यह सुनिश्चित कर लिया जाए।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि चुनाव के तीन चरणों में से एक चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। जो 4 मई को सम्पन्न कराया जायेगा। पुलिस अधिकारियों को सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किया गया है। वे आपसी सामंजस्य स्थापित कर अपने-अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनावी गाइड लाइन के निर्देश के क्रम मे निभायेगे।
उन्होंने बताया कि जनपद में मतदान हेतु पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। संवेदन और अतिसंवेदन शील बूथों पर एएमएफ को तैनात किया गया है। साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। मतदान के पश्चात जब तक मत पेटिका स्ट्रांग रूम में जमा न कर लिया जाए। तब तक सम्बन्धित पुलिस बल पीठासीन के साथ बने रहेगे।