गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर मामले में 15 अप्रैल को फैसला आएगा। साल 2007 में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
यह मुकदमा विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 को हुई हत्या को आधार बनाते हुए किया गया था। साथ ही मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या के अलावा रुंगटा के अपहरण एवं हत्या का भी मामला शामिल था। इस मामले में लगातार कोर्ट के तरफ से कार्रवाई चल रही थी और 1 दिन पूर्व इस मामले में बहस हुई। आज भी बहस चली और बहस पूरी हो गई है।
हत्याकांड और अपहरण के मामले
वहीं इस मामले पर जजमेंट 15 अप्रैल को आना है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में अफजाल अंसारी पर विधायक कृष्णानंद राय की हत्याकांड को आधार बनाते हुए गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या के साथ ही रूंगटा हत्याकांड और अपहरण का मामले को भी शामिल करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में 1 दिन पूर्व भी बहस की गई थी और शेष बहस को आज पूरा किया गया है। जजमेंट की अगली तिथि 15 अप्रैल 2023 को नीयत की गई है।