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दहेज हत्या मामले में पति को 10 और देवर को 7 साल की सजा

ग़ाज़ीपुर जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल और देवर को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगााया।

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सरायगोविन्द निवासी राधेश्याम राजभर ने शादियाबाद थाने में तहरीर दी। बताया कि उन्होंने बहन विद्या की शादी 26 नवम्बर 2015 को गांव बरईपारा के शिवकुमार के साथ किया था। शादी में सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था। फिर भी कुछ दिन बाद बहन को दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की सिकड़ी, रंगीन टीवी न देने का ताना देने लगे। साथ ही प्रताड़ित करने लगे।

पांच जून को 2016 को बहन ने फोन पर बताया कि ससुराल वालों ने खूब मारापीटा है। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि बहन मरी हुई थी। सूचना पर थाना शादियाबाद में आरोपियो के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी पति शिवकुमार व देवर राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

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