मारपीट के मामले में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को दोनों बेटों के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमएपी एमएलए कोर्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत में समर्पण किया। साथ ही वकील के माध्यम से जमानत याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया।
थाना करीमुद्दीनपुर के मानसपुर निवासी विश्वकर्मा सिंह ने 10 मई 2022 को थाने में ओमप्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर व अरुण राजभर समेत 15 लोगों के खिलाफ मारपीट कर घायल करने की तहरीर थी। आरोप लगाया था कि विश्वकर्मा अपने भतीजे बृजेश सिंह, विवेक सिंह के साथ मोटसाइकिल से चितबड़ागांव बाजार जा रहे थे।
इसी दौरान गांव के बीच रास्ते में विधायक ओमप्रकाश राजभर, उनके पुत्र अरविंद राजभर, अरुण राजभर सहित 15 लोग पहुंचे। उन्हें और भतीजों को रोक कर मारपीट कर घायल कर दिया। गांव के लोगों ने मौके पर आकर बीच बचाव किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच की और आरोप पत्र पेश कर दिया। कोर्ट से सम्मन पहुंचने पर विधायक दोनों बेटों के साथ कोर्ट में के सामने पेश हुआ और जमानत याचिका डाली। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।