गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट ने आज गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता जानी तय है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर सजा हुआ है।
इस केस में 1 अप्रैल को आखिरी सुनवाई हो गई थी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोर्ट ने अफजाल के खिलाफ 115 पेज का फैसला दिया है। बता दें कि अफजाल अंसारी ने 2019 में तब के रेल राज्य मंत्री को बसपा के टिकट पर चुनाव हराया था।
अफजाल अंसारी पर दर्ज था गैंगस्टर एक्ट
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
15 अप्रैल को आने वाला फैसला टला था
15 साल बाद आने वाले इस फैसले की पहले डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी में शामिल होगा। वहीं उसका भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट परिसर संगीनों के साए में हैं। गैंगस्टर के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है।
गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत, माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर अपहरण और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया गया। इसके ध्यान में रखकर अदालत के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था खराब न हो।