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गाजीपुर में बहुचर्चित हत्याकांड के हत्यारोपी को आजीवन कारावास

ग़ाज़ीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को गहमर कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित बरेजी निवासी भारत यादव हत्याकांड के मामले में आरोपी कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिशत राशि मृतक की माता को देने का आदेश दिया है। 

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अभियोजन के अनुसार, गहमर कोतवाली क्षेत्र के बरेजी गांव निवासी राजेश सिंह यादव ने 12 नवंबर 2011 को तहरीर दी थी कि 11 नंवबर की रात को भाई भरत यादव सिंचाई करने के लिए खेत पर गए थे। सुबह जब बहुत देर तक नहीं लौटे तब वह तलाश करने के लिए खेत के तरफ गए तो देखा कि रास्ते में उनका शव नहर में फेंक गया था। 

सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन का नाम प्रकाश में आया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने नौ गवाहों को पेश किया। 

सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष कि बहस सुनने के बाद पिछले सप्ताह न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई है।

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