गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम की अदालत ने बुधवार को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करा दिया। इसके साथ ही 10 साल की कड़ी कैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसमें से पीड़िता को 90 प्रतिशत देने का आदेश दिया।
थाना करीमुद्दीनपुर निवासी पीड़िता ने तहरीर दिया था कि वो अपने ननिहाल गई थी। 4 जुलाई 2019 को दोपहर 2 बजे पडोस के कामेश्वर राजभर के दुकान में टॉफी लेने गई थी। आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ गलत काम किया और धमकाया कि किसी से बताया तो जान से मार डालूंगा।
कोर्ट ने दोषी को सजा के बाद भेजा जेल
सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।