Type Here to Get Search Results !

Recent Gedgets

Trending News

गाजीपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल सजा

गाजीपुर में न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग पीड़िता को अगवाकर दुराचार के मामले में एक आरोपी संजय वर्मा को 10 साल की कड़ी कैद और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उसके दो साथियों रामशीष वर्मा और सोनू उर्फ आमिर को 5-5 साल की कैद के साथ 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

two-accomplices-were-sentenced-to-5-5-years-in-ghazipur

कोतवाली थाना अंतर्गत मुहल्ला न्यू कॉलोनी कपूरपुर के एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में 26 अगस्त 2013 को तहरीर दी थी कि 24 अगस्त 2013 को दिन में उसके लड़के का दावते वलीमा था, जिसमें उसकी नाबालिग नतनी जो नैनी इलाहाबाद से आई हुई थी, उसी दिन शाम 7 बजे से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद नहीं मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल जनपद सुल्तानपुर के मिश्रवली निवासी संजय वर्मा और विशानि निवासी रामाशीष वर्मा और गाजीपुर निवासी सुजवालपुर के सोनू उर्फ आमिर का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराते हुए न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया।

9 गवाहों को किया गया पेश

विवेचना उपरांत सभी आरोपियो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad