गाजीपुर में शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों के पास मादक पदार्थों, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू आदि की बिक्री रोके जाने के निर्देश डीएम आर्यका आखौरी ने दिए हैं। डीएम आर्यका अखौरी ने बताया कि सभी औषधि विक्रेताओं को पत्र प्रेषित कर इसकी जानकारी दी है।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये 'एक युद्ध नशे के विरूद्ध के' अन्तर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने के लिए स्कूलों, कार्यालायों, शैक्षिक संस्थाओं (जैसे कोचिंग सेन्टर, इन्स्टीटयूशन, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र एवं उद्यान आदि) पर मादक पदार्थो, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन की बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
कड़ाई से किया जाए आदेश का पालन
डीएम ने आदेशित किया कि इन उत्पादों के सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान के अन्दर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें और बिना अधिकृत चिकित्सक के आदेश के किसी व्यक्ति/बच्चों को प्रतिबन्धित मादक, औषधि का विक्रय न करें। उन्होंने आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है।
नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि इस आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित औषधि विक्रेता/वितरकों के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।