गाजीपुर में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर जिले में फसलों को नुकसान हुआ है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल बर्बाद होने पर जिले के किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा।
यह दावा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार, बैंक शाखा प्रबन्धक उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते हैं। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी इसके पश्चात क्षतिपूर्ति देने की कार्रवाई की जाएगी।
मोबाइल पर कर सकते हैं शिकायत
किसानों के फसल का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। जिले में इसके लिए एचडीएफसी इर्गो लिमिटेड कम्पनी नामित है। प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति की सम्भावना है। किसान की फसल बर्बाद होती है तो वे 72 घंटे के अंदर फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा पत्र जमा कर दें। इसके लिए फसल बीमा कम्पनी के लिए टोल-फ्री नम्बर के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के मोबाइल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।