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गाजीपुर जनपद में अगले 3 माह के लिए धारा 144 लागू

गाजीपुर में नव वर्ष और आगामी त्योहारों तथा परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है। एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाया गया। इस अवसर पर युवक-युवतियां एक दूसरे को बधाई संदेश देते है तथा खुशी का इजहार किया।

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साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार दिनांक 15 जनवरी को पड़ रहा है। मकर संक्रांति त्यौहार के अवसर पर नदियों के किनारे लोग स्नान कर पूजा अर्चना करने के उपरान्त अन्न आदि का दान करते हैं। त्यौहार के अवसर पर कहीं-कहीं मेले का आयोजन भी होता है। आगामी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली वार्षिक परीक्षा- 2023, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा- 2023, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की परीक्षाएं जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

परीक्षाएं एवं त्यौहारों को लेकर लिया फैसला

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष 07/08 मार्च को होली तथा 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार पड़ रहा है। ये परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

तीन माह तक रहेगी धारा 144 लागू

यह आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 30 दिसंबर से तीन माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

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