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सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ विवेचक और केस लेखक के बयान दर्ज

मुहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में नामजद सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सोमवार को एमपीएमएलए सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सांसद को हंगामे और बवाल का आरोपी मानने के बाद चार्ज बनाकर केस में गवाहों ने गवाही दी। सांसद समेत आरोपी और तलब पुलिस कर्मचारी केस के विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक दयाशंकर गुप्ता के बयान दर्ज हुए। मुहम्मदाबाद थाने के तत्कालीन मुंशी और तहरीर लेखक का बयान भी दर्ज कराया गया। पुकार पर पहुंचे गवाहों ने कोर्ट में केस डायरी और तहरीर में दर्ज अपना बयान हूबहू बयां किया। गवाहों से जिरह के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी ने जिरह की तारीख  5 दिसंबर मुकर्रर की और सभी को तलब किया।

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सीजेएम कोर्ट में चल रहे केस के अनुसार 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। सांसद अफजाल समेत विक्रमा यादव, गोपाल राय, शम्भू सिंह, लुटूर राय व जियाउद्दीन खां के खिलाफ आरोप तय हो चुका है। केस में आरोप है कि सपा से तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की।

तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने प्रयास किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाई कर रही है।

अभियोजन की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भैया प्रेमजी ने गवाह रिटायर्ड कर्मी के अलावा गवाह और केस के विवचेक समेत एफआईआर लेखक को पेश किया। दोनों ने बताया कि सांसद के साथ विधि विरुद्ध उमड़ी भीड़ ने उग्रता दिखाई और तहसील परिसर में घुसकर बवाल काटा। गवाहों ने भी पुलिस चार्जशीट में दर्ज कराए गए बयान को दोहराया। 

दोनों गवाहों की गवाही के चलते न्यायालय की कार्रवाई शाम तक चलती रही। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील विजय शंकर राय और विजय शंकरपांडे ने जिरह की शुरूआत की, जिसके लिए जज ने दोनों को अगली तारीख पर जिरह के लिए तलब होने का आदेश दिया। जिरह के लिए 5 दिसंबर की तारीख देते हुए सभी को कोर्ट में तलब किया है।

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