माल ढुलाई वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
शासन की सख्ती के बाद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली व माल ढुलाई के हल्के-भारी वाहन चालकों को सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया गया। कुछ को चेतावनी देने के साथ कई पर कार्रवाई की गई।
एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभियान चलाकर किसान संगठनों के सहयोग से लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले वाहनों में सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।