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हत्या के लिए उकसाने को लेकर ग्राम प्रधान को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

8 साल पुराने मामले में ग्राम प्रधान को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अपर जिला जज तृतीय संजय यादव ने ग्राम प्रधान समेत दो हत्या अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं पुलिस के द्वारा जिला जज द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया।

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रेवतीपुर थाने के नवली गांव में बीते 9 फरवरी 2014 की शाम महुआ के पेड़ के विवाद में वृद्धा बेईला देवी का कुल्हाड़ी हमलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पुत्र अनूप सिंह ने उस मामले में पड़ोसी चाचा संतोष सिंह और मौजूदा ग्राम प्रधान और तत्कालीन लकड़ी व्यवसाई जमशेद राईनी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को नामजद तहरीर दी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी संतोष सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।

50- 50 हजार का लगा अर्थदंड

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण तहरीर के आधार पर जमशेद राईनी को भी दोषी पाते हुए आरोपी बनाया गया। अपर जिला जज तृतीय संजय यादव ने ग्राम प्रधान सहित दोनों हत्या अभियुक्त को 50- 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। जबकि मुख्य हत्यारोपी अभी भी जेल में निरुद्ध है।

अभियोजन की ओर पेश किए गए 5 गवाह

मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाह पेश किए गए थे। जिसमें अपर जिला जज तृतीय संजय यादव अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद संतोष सिंह तथा जमशेद राईनी को दोषी मानते हुए आखरी सांस तक कैद की सजा सुनाई है।

परिवारीजनों का रो रोकर बुरा हाल

अर्थदंड की कुल राशि का आधा हिस्सा मृतिका के आश्रित को दी जाएगी। ग्राम प्रधान के जेल जाने के बाद गवई राजनीति फिर से गरमा गई है। गौरतलब हो कि जमशेद राईनी पिछले पंचायत चुनाव में बहुमत के आधार पर ग्राम प्रधान चुना गया था। सजा सुनाए जाने के बाद प्रधान के परिवारीजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

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