अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में चल रहे अवधेश राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी के विरूद्ध बुधवार को अभियोजन की तरफ दो गवाह बिंदु राम व छोटे लाल शर्मा की गवाही पूरी हो गई। साथ ही सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव की तरफ से अब कोई गवाह प्रस्तुत न करने की बात कही गई। इस पर न्यायालय ने अभियोजन के गवाही का अवसर समाप्त करते हुए 313 सीआरपीसी में आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान चार्ज हेतु एक अक्टूबर की तिथि नियत की है।
विदित हो कि तीन अगस्त 1991 दिन में लगभग एक बजे अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ अपने वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़े थे, इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग मौजूद थे। अजय राय के अनुसार वह गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ मेरे भाई के ऊपर फायर किया, सभी के हाथ मे असलहे थे।
इसके बाद सभी लोग मारुति वैन से भागने का प्रयास किया तो मैंने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गये। मैं अपने भाई को कबीर चौरा अस्पताल ले गया जहां पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपित बनाया गया था।