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गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आरोप तय, अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी

गाजीपुर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी आज गैंगस्टर मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजल पर चार्ज फ्रेम किया। मामले की अगली तिथि 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

वर्ष 2007 में मोहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल थाना में स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। मामले में सांसद अफजाल अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उपस्थित न होने पर आज गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता था। जिसको लेकर आज सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट में पेश हुए हैं।

पूर्व में सांसद अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा डिस्चार्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर आरोप तय करने के लिए 6 सितंबर की तिथि तय की थी। उक्त मामले में सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 की तिथि नियत है। इस कारण मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई होने तक स्थगित किया जाए।

लेकिन कोई स्थगन आदेश न होने से गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने कार्यवाही जारी रखी। बीएसपी सांसद अफजाल आज कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किया। फिलहाल मामले में 3 अक्टूबर को अगली तिथि निर्धारित की गयी है।

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