लखनऊ महानगर कोतवाली पुलिस ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी के मुहम्मदाबाद नगर के यूसुफपुर दर्जी मुहल्ला के पैतृक आवास पर शनिवार को कुर्की की नोटिस चस्पा की।
लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इससे पहले यह मोहलत 27 जुलाई तक की थी। वहीं तीसरी बार इस मियाद को बढ़ा कर 25 अगस्त तक के लिए की गई थी। अब्बास को पकड़ने के लिए कुल 8 टीम बनाई गई थी। टीम दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ और गाजीपुर समेत तमाम जगहों पर छापेमारी करने के बाद भी अब्बास को पकड़ने में नाकामयाब रही है।
26 सितंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी सुनवाई
मऊ विधायक अब्बास अंसारी को हथियार के लाइसेंस के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। बीते 14 जुलाई को अदालत ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारेंट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में अब 26 सितंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है।
लाइसेंसी बंदूक के स्थानांतरण के नियमों में हुई थी अनदेखी
12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी पर लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।ऐसा करने में नियमों की अनदेखी की गई थी।