युवती को बंधक बनाकर दुराचार में फंसा दरोगा संग्राम सिंह यादव सारनाथ पुलिस की पकड़ से फिलहाल दूर है। वाराणसी में युवती को बंधक बनाकर रेप करने वाले दारोगा पर शिकंजा कसता जा रहा है। एफआईआर के बाद दारोगा फरार हो गया है। दारोगा पर दुराचार, अपहरण कर रखने, जहर खाने के लिए विवश करने, मारपीट व धमकी की धाराओं में दर्ज केस की छानबीन शुरू कर दी गई है। संग्राम सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
घटना के तीसरे दिन भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। दावा है कि पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उधर एडीसीपी (महिला अपराध) ममता रानी चौधरी रविवार को सारनाथ थाने पहुंचीं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से करीब पौन घंटे पूछताछ की। एसीपी और थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ और पुलिस वालों पर कार्रवाई हो सकती है।
इसके बाद अस्पताल पहुंचीं। वहां पीड़ित युवती का हाल जाना। युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुराना पुल चौकी प्रभारी रहे दरोगा संग्राम सिंह पर महिला को बंधक बनाकर दो माह तक दुराचार करने का केस दर्ज हुआ है।
किराये के मकान में रखकर शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान वह शादी करने झांसा देता रहा। जबकि दरोगा शादीशुदा है। दरोगा के शादी से इनकार करने और दुराचार का दबाव बनाने पर पीड़िता बीते शुक्रवार को जहर खाकर चौकी पहुंच गई थी।
विवाहित युवती को तीन बच्चे हैं। वह अपने पति के साथ मायके में ही मकान बनवाकर रहती थी। दरोगा से दोस्ती के बाद दंपती में विवाद बढ़ा तो दरोगा ने पति से अलगाव करा दिया।
अब तक कई नपे
पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने प्रकरण में लापरवाही बरतने पर एसीपी ज्ञानप्रकाश राय को हटाकर कमिश्नरेट आफिस से अटैच कर दिया है, जबकि थाना प्रभारी अर्जुन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। रत्नेश्वर सिंह सारनाथ एसीपी बनाए गए हैं। इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह को नया थाना प्रभारी बनाया गया है।
युवती की मां ने तहरीर में बताया है कि चौकी प्रभारी दो महीने से जबरदस्ती रखकर बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। उसकी शादीशुदा पुत्री मकान के पास ही जमीन लेकर अपना घर बनवाकर रहती थी। संग्राम सिंह ने उसकी पुत्री से जान-पहचान की। फिर जबरदस्ती दूसरी जगह एक फ्लैट में रखा। वहां जबरदस्ती संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देता था।
बताया कि बीते 30 जुलाई को बेटी किसी तरह घर आई और आपबीती सुनाई। बेटी को रिश्तेदारी में भेजवा दिया तो दरोगा रिश्तेदारी से जबरदस्ती ले आया। दुराचार के लिए दबाव बनाने लगा। तब शुक्रवार को बेटी ने जहर खा लिया। संग्राम सिंह यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 328, 365, 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।