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वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

परिवहन विभाग की ओर से जो वाहन एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत हुए है और उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी हुई है। अब उनके खिलाफ अभियान चलेगा। साथ ही पूर्व के पंजीकृत वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की ओर से हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कई बार तारीख बढ़ायी गयी, लेकिन वाहन स्वामियों की ओर से एचएसआरपी नहीं लगवायी जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर जिले में अभी भी हजारों वाहन संचालित हो रहे है। ऐसे में विभाग इनके खिलाफ सख्ती करने जा रहा है।

बता दें कि एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत हुए वाहनों में एचएसआरपी लगकर आ रही है। जबकि, इससे पहले के वाहनों में एचएसआरपी लगवाने के आदेश हैं। यदि कोई वाहन स्वामी एचएसआरपी नहीं लगवाता है तो जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। बिना एचएसआरपी पर पांच हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही एचएसआरपी के बिना अब वाहन संबंधी कार्य परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं हो सकते हैं। एचएसआरपी नंबर प्लेट होने के बाद ही वाहनों सें संबंधित कार्य विभाग में होगा।

एचएसआरपी नंबर प्लेट के फायदे

क्रोमियम होलोग्राम वाले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में सात डिजिट का लेजर कोड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस नंबर के जरिए किसी भी हादसे या अपराध होने की स्थिति में वाहन और इसके मालिक के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। नंबर प्लेट पर आइएनडी लिखा होता है। इसके साथ ही क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबास होने की वजह से नंबर प्लेट को रात के वक्त भी वाहनों पर कैमरे के जरिए नजर रखना संभव होगा। 

कई बार अपराधी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ कर भी फायदा उठा लेते थे, लेकिन अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ऐसा करना संभव नहीं होगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लगाने के साथ ही इंजन, चेसिस नंबर सहित तमाम यूनिक जानकारियां भी नेशनल डाटाबेस में होंगी। यह पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड रिकार्ड होगा। बिना एचएसआरपी यह काम नहीं हो सकते है।

शासन के निर्देशानुसार परिवहन विभाग में बिना एचएसआरपी लगे वाहनों से संबंधित कार्य नहीं किया जा रहा है। इसमें स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीकरण या नवीनीकरण, बीमा नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट की डुप्लीकेट कापी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नेशनल परमिट, लोन का कटना या लोन का आरसी पर चढ़ना इत्यादि जैसे काम नहीं किया जा रहा है। अब बीना से संबंधित कार्य नहीं किए जा रहे हैं। एचएसआरपी नहीं लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

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