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खाद्य तेल कंपनियां अब पैकेट पर तापमान के साथ वजन का उल्लेख नहीं कर पाएंगी

खाद्य तेल कंपनियां अब पैकेट पर तापमान के साथ वजन का उल्लेख नहीं कर पाएंगी। तेल कंपनियों को तापमान के बजाए मात्रा और वजन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा का उल्लेख करना होगा। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल तैयार करने वाले, पैकेजिंग करने वालों और आयातकों को शुद्ध मात्रा लिखने के निर्देश दिए हैं। 

लेबल में सुधार के लिए कंपनियों को 15 जनवरी 23 तक का वक्त दिया गया है। सरकार ने अनुचित व्यवहार को रोकने की कोशिशों के तहत यह निर्देश जारी किए हैं क्योंकि, कई विनिर्माता व आयातक पैकिंग के समय तापमान का उल्लेख करते हुए शुद्ध मात्रा लिखते हैं।

उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, कुछ निर्माता तापमान को 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं, जिससे पैकेट का वजन कम हो रहा है। अलग-अलग तापमान पर खाद्य तेल का वजन प्रभावित होता है। विधिक मापतौल (पैकेटबंद सामग्री) नियम 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए पहले से पैक सभी उत्पादों पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की शुद्ध मात्रा लिखना अनिवार्य है। नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के मुताबिक खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि की शुद्ध मात्रा या वजन घोषित करना आवश्यक है लेकिन कंपनियां मात्रा में तापमान भी लिख रही थीं।

खुले में बिकने वाली होजरी को कुछ घोषणाओं से छूट

सरकार ने बिना पैकेट बेचे जाने वाले सिले कपड़ों या होजरी को उपयोग करने से पहले और उपभोक्ता देखभाल पता जैसी छह घोषणाओं से छूट दी है। उपभोक्ताओं के लिए अब केवल चार घोषणाएं जैसे एमआरपी, उपभोक्ता सुविधा का ई-मेल और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य माप संकेतों के साथ सेंटीमीटर या मीटर में विवरण देना शामिल है। निर्माता/मार्केटिंग करने वाले/ब्रांड स्वामी/आयातक सहित मूल देश या निर्माता का नाम और पता भी देना होगा।

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