एमपी एमएलए कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के विचाराधीन मामला की बहस सुनकर उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें 20 अगस्त को उपस्थित होने और आरोप पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया है। वर्तमान में अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं।
शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल पर गैंगेस्टर के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद 2010 में आरोप पत्र प्रेषित हुआ था। अफजाल अंसारी ने आरोप पत्र को चुनौती देते हुए एप्लीकेशन देते हुए अपने को इस केस से बाहर करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर यह केस नहीं बनता।
2013 से लेकर 2022 तक विचाराधीन रहा मामला
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 2013 से लेकर 2022 तक मामला विचाराधीन रहा। आज मामले को पुराना मानते हुए कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला दिया और प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का आदेश दिया है।