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गाजीपुर में दो हत्यारों को दस साल का कारावास, 30 हजार जुर्माना

गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई। मामले की गहनता से सुनवाई, गवाहों के बयान, पुलिस की चार्जशीट के आधार पर दो लोगों को हत्यारा करार दिया। दोनों को 10-10 साल की कैद व प्रत्येक पर 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है।


शुक्रवार को एडीजे तृतीय संजय कुमार यादव की कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि थाना भांवरकोल गांव माचा निवासी संजय राम ने थाना भांवरकोल पर तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। पुलिस को बताया कि 29 जनवरी 2006 को सुबह महिलाओं की शौच में जाने की बात को लेकर उसके गांव के गोपाल व मुन्ना गाली गुत्ता देते हुए ईट पत्थर व लाठी डंडे से उसके पिता सर्वदेव राम को मारने लगे, जिससे उनके सर पर काफी चोटें आई। 

गांव के लोगों ने बीच बचाव किया और इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्दाबाद ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। दौरान इलाज तीन दिन बाद उसके पिता सर्वदेव राम की मौत हो गई। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों हत्यारों को दस दस साल की सजा का फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।

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