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जनपद में पांच घंटे में दिलवाई डेढ़ वर्ष से लंबित जनसूचना

राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती शु्क्रवार को जनपद में थे। उन्होंने जिला पंचायत सभागार में जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक व 250 मामलों की विशेष जनसुनवाई की। इसमें से एक से डेढ़ वर्ष से लंबित लगभग 95 प्रतिशत मामलों की सूचना तत्काल चार से पांच घंटे के भीतर निस्तारण कर सूचना दिलवाई गई।


उन्होंने कहा कि जनपद गाजीपुर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के मामले में ठीक नहीं रहा परन्तु आज यहां इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति में लभगभ 95 प्रतिशत लंबित प्रकरणों की वांछित सूचना संबंधित वादी को दी गई तथा उक्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण में रुचि दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना वादी को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि यदि किसी जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 9(2) के तहत व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है तो वह आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि जनसूचनाधिकारी स्वयं उपस्थित हो या अपने सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को भेजें। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें संबंधित अधिकारी थे।

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