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त्योहारों के मद्देनजर गाजीपुर में धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

इस वर्ष पवित्र श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को कांवरिये गंगा से जल भरकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। श्रावण के प्रथम व अंतिम सोमवार का काफी महत्व होता है। इस वर्ष श्रावण का प्रथम सोमवार 18 जुलाई को तथा चौथा व अन्तिम सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। इस अवसर पर जगह-जगह पर शिवालयों पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है।


साथ ही चंद्र दर्शन के अनुसार 9 अगस्त को मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख पर्व मुहर्रम, 12 अगस्त को रक्षा बंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जायेगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है तथा कहीं-कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है।

बिना अनुमति की नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन

मुस्लिम सम्प्रदाय के मुहर्रम का त्योहार 31 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक मनाया जाएगा। इन त्योहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर एडीएम अरूण कुमार सिंह ने जनपद में धारा -144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया है।

जिसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे।


कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा। कोई भी व्यक्ति डीजे लेकर न तो चलेगा और न ही डीजे का स्वामी किराये पर इसे देगा।

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