दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को पीटकर घर से निकालना ससुरालीजनों को महंगा पड़ा। पीड़ित महिला की गुहार को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित महिला के पति मेराज खां, सास जमीला खातून, जेठानी शहनाज परवीन व ननद तमन्ना खातून के विरुद्ध दहेज अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
नसरीन खातून पुत्री मो. वाजिद खान निवासी दिलदारनगर ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की थी। उसने आयोग को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मेरी शादी 19 अक्टूबर 2020 को गहमर निवासी मेराज खां पुत्र शहाबुद्दीन खान के साथ हुई थी। शादी में पिता ने दहेज के रूप में 25 लाख का सामान व नगद राशि दी थी। इसके बावजूद भी ससुरालियों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बना कर मेरे माता पिता से दहेज के रूप में फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, सोफा, बेड और सोने की चेन आदि लिया गया।
शादी के 6 महीने बाद से ही करने लगे थे प्रताड़ित
शादी के छह माह बाद ससुरालीजन दहेज में एक बाइक, चेन, अंगूठी व नगद 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने नसरीन को मारपीट कर घर से निकाल दिया। जिस पर नसरीन ने राज्य महिला आयोग से मामले को अवगत कराते हुए मदद की गुहार लगाई थी। प्राथमिक जांच के बाद राज्य महिला आयोग ने गोबर कोतवाली पुलिस को आदेश देते हुए संबंधित आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया था।
पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज
जिसके बाद गहमर कोतवाली में पीड़िता की सास, पति, जेठानी और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी एसएचओ विश्वनाथ यादव ने बताया कि राज्य महिला आयोग के आदेश पर नसरीन खातून के ओर से ससुरालियों पर मुकदमा दर्जकर विवेचना की जा रही है।