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मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्‍बास व पत्नी और 2 साले फरार घोषित, आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की

गाजीपुर और मऊ जिले में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी मुख्‍तार की अवैध संपत्तियों पर प्रदेश सरकार की नजर है। कार्रवाई की जद में पूरा कुनबा आ चुका है। इस लिहाज से करोड़ों से अब अरबों में अवैध संपत्तियों की रिकवरी पहुंच चुकी है। मुख्‍तार के करीबियों पर भी पुलिस की करीबी नजर है। दूसरी ओर मुख्‍तार के जेल में होने के बीच अब बेटे अब्‍बास की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है।अब मुख्‍तार की पत्‍नी और दो सालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

दक्षिणटोला के रैनी में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को कब्जा कर एफसीआइ गोदाम बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी व दो साले फरार चल रहे हैं। इसी मामले में दक्षिणटोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपितों पर कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी न तो किसी ने सरेंडर किया और नहीं अभी तक पुलिस गिरफ्तार ही कर पाई है। इसी मामले में सीओ सिटी धनंजय मिश्र के नेतृत्व में नगर के तीनों थानों की पुलिस गाजीपुर जनपद के पत्नी व सालों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तार न होने की दशा में पुलिस ने फरारी की उद्घोषणा करा दी है। अब पुलिस प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा।

थाना दक्षिणटोला पर तात्कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव ने ग्रामसभा रैनी में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर एफसीआइ गोदाम बनवा दिया था। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ही सरकारी भूमि पर भी कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनिमय का अभियोग मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविंद्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। इसमें 21 अक्टूबर 2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

पुनः थाना दक्षिणटोला पर इन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट का मामला पंजीकृत कराया गया। इसमें रविंद्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्तार अंसारी की पत्नी व दो सालों के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। इधर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को क्वेश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य ने उच्च न्यायालय में अपील किया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया। इसमें थाना दक्षिणटोला, कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस मुख्तार अंसारी की पत्नी व दो सालों को गिरफ्तार करने के लिए गाजीपुर के निवास स्थान पर पहुंची और 82 सीआरपीसी के तहत फरार होने की उद्घाेषणा कराई। इसके बाद भी आरोपित आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा।

बोले पुलिस अधिकारी:

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके निवास स्थान पर 82 सीआरपीसी के तहत फरार होने की उद्घोषणा कराई गई है, इसके बाद यदि वह आत्म समर्पण नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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