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माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 50 लाख की जमीन डुगडुगी बजाते हुए कुर्क

मऊ पुलिस द्वारा आज गाजीपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ़सा अंसारी के नाम से दर्ज भूमि गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मऊ जनपद से क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने डुगडुगी बजाते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की।

कुर्की की कार्यवाही के दौरान गाजीपुर प्रशासन भी मौजूद रहा। इस मौके पर मऊ सदर सीओ धनंजय मिश्र ने बताया कि मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले मे आफ़सा अंसारी की सदर कोतवाली गाजीपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव स्थित 235 एयर भूमि कुर्क की गई है। जिसकी वर्तमान बाजारु कीमत लगभग 3.50 करोड़ है। आफ़सा अंसारी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित हैं। यह कुर्की की कार्यवाही मऊ जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है।

मऊ जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई

बता दें कि मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के युसूफपुर निवासी अफ्शां अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। जो रकबा 235 एयर मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है।

तमाम थानों में दर्ज है मुकदमा

आफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सरायलखंसी एवं थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कुर्क की जाने वाली जमीन अफ्शा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी।

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