गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचन्द्र वैश्य की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरविंद यादव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
16 मई 2013 को हुआ था दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार थाना गहमर गांव अठहठा की एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग लड़की को 16 मई 2013 को सुबह 6 बजे गांव के ही अरविंद यादव बहला फुसला कर ले गया था। यहां उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद पीडिता को गांव के बाहर छोड़ दिया। पीड़िता के परिजनों ने इसकी सूचना थाना गहमर में दी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दी थी।
पीड़िता का भी लिया गया था बयान
एसपी के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया और साथ ही साथ न्यायालय में दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। फिर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। जिसमें सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।