जिले में शुक्रवार की रात पूर्व सदर कोतवाली विमल कुमार मिश्रा समेत चार पुलिसकर्मियों पर एससी- एसटी एक्ट समेत मारपीट, गाली गलौज धमकी का एफआईआर सदर कोतवाली में दर्ज हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला को दिया गया है। एडीजे एससी-एसटी कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ।
आपको बता दें कि पूर्व सदर कोतवाल विमल कुमार मिश्रा इस समय बनारस के रोहनिया थाने के एसओ है तथा एसआई संदीप दूबे नन्दगंज थाना में तैनात हैं।
आइए जानते हैं पूरा मामला-
एडीजे एससी-एसटी की कोर्ट में शहर कोतवाली के रजदेपुर देहाती शेखपुरा के तेतारू राम ने धारा १५६ तीन के तहत वाद दाखिल किया। उनका आरोप था कि उन्हें तथा उनकी पत्नी को पिछले चौबीस जून को उनके पुत्र अनिल कुमार तथा बहू ने मारा उनको मार पीटकर घर से निकाल दिया।
उसकी लिखित शिकायत वह शहर कोतवाली में किए लेकिन पुत्र बहू के विरूद्ध कार्रवाई के बजाय उल्टे उन्हें और पत्नी को पांच-छह जुलाई को रजदेपुर पुलिस चौकी सुबह से शाम तक बैठाकर मानसिक व प्रताड़ना दी गई और जातिसूचक गालियां दी गई। फिर शांति भंग में उनका चालान कर दिया गया। तब इसकी शिकायत तेतारू राम ने ऊपर के पुलिस अधिकारियों से की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
एफआईआर में तेतारू राम के पुत्र अनिल कुमार को भी मुलजिम बनाया गया है लेकिन बात यहीं तक नहीं रही उनके अलावा रजदेपुर एसआई अनिल कुमार तथा दीवान भी मुलजिम है।