गाजीपुर जिले के सभी व्यवसायिक वाहनों को सुप्रीम के निर्देश के बाद शासन ने एक और मौका दिया है। 30 सितंबर तक सभी ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यह अंतिम मौका है, इसके बाद पकड़े जाने पर वाहनों का पंजीयन ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर एआरटीओ ने सभी को निर्देशित भी कर दिया है।
शासन की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नंबर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं।
नियत की गई तारीख
एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि जिन वाहनों के नंबर के अंत में शून्य या एक हैं उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना है। जिनके नंबर के अंत में दो और तीन है उन पर 15 फरवरी 2022 तक। चार या पांच है, उन पर 15 मई 2022 तक।
छह या सात वालों को 15 अगस्त 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर आठ या नौ है, उन्हें 15 नबंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ चालान व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।