दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित ‘उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण, दुकान संचालन' योजना के तहत दुकान निर्माण, क्रय के लिए पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता धनराशि मिलेगी। ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हों, वार्षिक आय समय-समय पर शासन की ओर से गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
जिनके द्वारा कम से कम पांच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाए, उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन के लिए (किराया व कार्यशील पूंजी)। जिनके द्वारा गारंटी, बंधक उपलब्ध कराया जायें। उन्हें खोखा, गुमटी, हाथठेला के क्रय व कार्यशील पूंजी के लिए दिव्यांग पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण, दुकान संचालन योजना के अर्न्तगत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण, दुकान संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।