कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मंगलवार को गाजीपुर में मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर अनलॉक की सूची में आ गया है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से कम मरीजों के जिले कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। गाजीपुर में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कुछ शर्तो पर बाजार खुलेंगे हालांकि शनिवार और रविवार साप्ताहिक पूर्ण बंदी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम के 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार, दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में सभी कर्मचारी आएंगे। वहीं अन्य सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ काम होगा। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंगे।
निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्राम होम जारी रहेगा। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और यहां कार्यरत कर्मचारियों को आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट मिलेगी। यहां भी कोविड हेल्प डेस्क को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। रोडवेज बसों में निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन की अनुमति होगी। संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए भी मास्क और फेसकवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बसों को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जायेगा। वहीं यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी।
धर्मस्थलों में पांच और आटो रिक्शा में दो व्यक्ति ही चलेंगे
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और क्षेत्रों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहन कर चलने की अनुमति होगी। वहीं आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी रिक्शा में चालक सहित 3 यात्री और चारपहिया वाहनों पर केवल 4 यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी।