वाराणसी में भी सोमवार से लॉकडाउन खत्म हो गया। केवल रात का कोरोना कर्फ्यू अब जारी है। डीएम ने रविवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आदेश में साफ लिखा कि धार्मिक स्थल भी खुलेंगे और एक बार में पांच लोगों का प्रवेश हो सकेगा। इसके बाद भी सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आम लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। लोगों से पहले की तरह निगेटिव रिपोर्ट मांगी गई। मंदिर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के अनुसार बिना रिपोर्ट प्रवेश देने का उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। उधर संकटमोचन मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बार में पांच लोगों को मंदिर में प्रवेश मिला।
माना जा रहा है कि अब मंगलवार को इस बाबत स्थित स्पष्ट हो जाएगी और 8 जून से भक्तों को बिना निगेटिव रिपोर्ट ही प्रवेश मिलने लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंचने के दौरान मंदिर में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी। बिना रिपोर्ट के भक्तों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया था। सिर्फ मंदिर के पुजारी और सेवादारों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था।
रविवार को डीएम का आदेश जारी होने के बाद सोमवार की सुबह काफी संख्या में लोग विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। सुरक्षाकर्मियों ने बिना निगेटिव रिपोर्ट अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। माना जा रहा है कि मंगलवार से लोगों को बिना रिपोर्ट प्रवेश मिलने लगेगा।
आज से खुली सभी दुकानें
कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने पर जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने रविवार को आंशिक कर्फ्यू हटा लिया था। सोमवार से सभी दुकानें, बाजार और धार्मिक स्थल सुबह सात से खुल गए। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दिन केवल आवश्यक सामानों व मेडिकल आपूर्ति की दुकानें खुलेंगी। विद्यालय, स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय कार्यालयीय कार्य के लिए खुलेंगे, लेकिन पढ़ाई बंद रहेगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब व शॉपिंग मॉल अभी पूर्णतया बंद रहेंगे।
छह सौ केस होते ही फिर बंदिश
डीएम ने बताया कि शासन के 30 मई की गाइडलाइन के क्रम में सोमवार से आंशिक कर्फ्यू में छूट अगले आदेश तक दी गयी है। यह सभी छूट कंटेंमेंट जोन व हॉटस्पॉट को छोड़कर लागू रहेगी। कहा कि जिस दिन जिले में सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाएंगे, उसके अगले दिन से ही छूट समाप्त कर दी जाएगी। फिर से आंशिक कर्फ्यू की व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। उन्होंने हिदायत दी है कि दुकानदार व स्टॉफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था का पूर्ण पालन करें। खरीददारों के लिए भी यह लागू होगा। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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