लाकडॉउन से फिलहाल वाराणसी को मुक्ति नहीं मिली है। तीस मई तक 600 से अधिक कोविड के सक्रिय केस होने के कारण जिले में आंशिक कर्फ्यू पूर्व की तरह प्रभावी रहेगा। हालांकि मेडिकल समेत अन्य आवश्यक वस्तु से जुड़ी दुकानें अब दोपहर एक बजे के स्थान पर शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। सुबह के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है।
शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से सोमवार को महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन, मेडिकल कारण, नौकरी पर जाने या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल बंद रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश अग्रिम आदेश जारी करने तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ये दुकानें खुलेंगी
- दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी की दुकानें, सब्जी मण्डी, फल मण्डी व इनसे जुड़ी फुटकर की दुकानें शाम चार बजे तक शारीरिक दूरी के अनुपालन व सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
- निर्माण कार्यों की वजह से संबंधित विद्युत की दुकानें, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें भी निर्धारित समय यानी चार बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के साथ खुलेंगी।
- इलेक्ट्रानिक दुकानें, घड़ी की दुकानें व मोबाइल की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह भी तय अवधि में खुल सकेंगी।
- आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में स्टेशनरी व काॅपी-किताब की दुकानें भी तय अवधि तक खुलेंगी।
- दवा की दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनसे जुड़े कर्मचारी व वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, अखबारों से जुड़े कर्मयोगी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय भी आंशिक कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूॅं क्रय केंद्र प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों के आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व वाहन से आने जाने पर रोक नहीं रहेगी।
- सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
- बैंकों, बीमा कंपनियों , भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियाॅं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारी आइडी के आधार पर आ जा सकेंगे।
- रेस्टोरेंट/होटल, होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां आनलाइन आर्डर लेने के पश्चात आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगे।
- रोडवेज की बसों में शारीरिक दूरी के पालन के साथ यात्रा की छूट होगी।
- बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर रीडिंग, बिल प्रेषण या विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से आ जा सकेंगे। कोई रोक नहीं होगी। सिर्फ विभाग से जारी पास साथ में रखना होगा।