यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। पिछले कई दिनों से यूपी के जिलों में शराब की दुकानें बंद हैं। अब अधिकांश जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दुकानें खुलवा दी है। आगरा के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी मंगलवार से ही शराब की दुकानें खुल रही हैं। दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी पर गोला बनाना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके।
जानिए क्या है नियम :
- आगरा मेें आबकारी निरीक्षकों द्वारा सभी अनुज्ञापियों को व्हाट्सएप कर संदेश भेजा गया है कि मंगलवार से समस्त थोक व फुटकर आबकारी अनुज्ञापन (बार को छोड़कर) सुबह 10 से सायं 7 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।
- सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मदिरा विक्रय की जाएगी।
- सभी दुकानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- लाइसेंसधारकों को भेजे गए संदेश में साफ किया गया है कि मॉडल शॉप और देशी मदिरा दुकानों की कैंटीन फिलहाल संचालित नहीं की जाएंगी।