जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग की जारी गाइड लाइन के शत-प्रतिशत पालन को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में डीएम एमपी सिंह ने साफ किया है कि मतगणना स्थल पर उम्मीदवारों व उनके साथ आने वाले मतगणना एजेंटों की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का तापमान स्कैनिग में सामान्य से अधिक पाया जाता है तो भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तापमान अधिक आना कोरोना संक्रमण का प्रथम लक्षण है। 72 घंटे के अंदर का रिपोर्ट भी मान्य होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 72 घंटे की जांच रिपोर्ट को मान्य करने को कहा है। उसका कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना जांच किसी भी प्रत्याशी व एजेंट को मतगणना स्थल में प्रवेश देने से खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बिना जांच रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। जिला प्रशासन ने सभी मतगणना स्थल पर आने वाले उम्मीदवारों व उनके मतगणना एजेंटों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीम बैठाने का निर्णय लिया है जिससे सभी की जांच कर रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही बिना मास्क तथा हाथों में दस्ताने के भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अत: सभी लोग मास्क लगाकर आएं, हाथों में ग्लब्स पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार या उनका एजेन्ट कोविड टेस्ट में पाजिटिव पाया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो कोविड जांच में निगेटिव रहेगा उसे ही मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी।
यदि कोई ऐसा प्रत्याशी जो कोविड पाजिटिव हो और जीत दर्ज की हो तो उसके बजाय यह प्रमाण पत्र उसके परिवार का कोई सदस्य, समर्थक या एजेंट ले सकता है। बशर्ते उसे संबंधित प्रत्याशी से इसे लिखवाकर अपने पास रखना होगा। उसके सिग्नेचर से मिलान कर संतुष्टि के बाद संबंधित को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।