बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मच्छरदानी और कूलर की सुविधा मिल गई है। फर्जी लाइसेन्स से असलहा दिलाने के मामले में मुख्तार की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अदालत को बताया कि उसे बेड अब तक नहीं मिला है। उसकी फिजियोथेरेपी भी नहीं कराई जा रही है। इस पर अदालत ने जेल से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनावई के लिए 21 मई की तारीख नियत कर दी है।
विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिह ने 11 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन करते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी ब्लड प्रेशर, शूगर, हाईपरटेंशन और कमर दर्द से काफी परेशन है। बांदा जेल में काफी गर्मी है। जेल में डाक्टरों की टीम ने उन्हें तख्त, कूलर व मच्छरदानी उपयोग करने की सलाह दी है। इस पर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल अधीक्षक बांदा को आदेशित किया था कि डाक्टर की सलाह व जेल मैनुअल के अनुसार बन्दी को हार्ड बेड, कूलर और मच्छरदानी उपलब्ध करायी जाय।
मऊ में प्रभारी सीजेएम सन्तोष कुमार वर्मा के सामने बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। अदालत के आदेश पर जेल अधीक्षक ने क्रियान्वयन के सन्दर्भ में विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी। अदालत मे आयी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें जेल में कूलर व मच्छरदानी उपलब्ध करा दी गयी है। हार्ड बेड के रूप में सीमेंटेड चबूतरा और बिस्तर पहले से उपलब्ध है। जेल आख्या के अनुसार बेड केवल जेल अस्पताल व उच्चतर श्रेणी कैदी को ही जेल मैनुअल के अनुसार दिया जाता है।
विडियो कांन्फ्रेसिग से पेशी के दौरान अदालत ने मुख्तार अंसारी से पूछा तो उसने बताया कि मच्छरदानी कूलर मिल गये हैं। बेड नही मिला है और न ही थिरेपी करायी जा रही है, जबकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस पर अदालत ने उक्त आदेश व रिपोर्ट तलब की।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर करीबी आधा दर्जन लोगों को असलहा लाइसेन्स के लिए डीएम से सिफारिश की थी। इनका पता दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का था जो बाद में फर्जी पाया गया। इसमें धोखाधड़ी ,षडयन्त्र और आर्म एक्ट के तहत मुख्तार सहित अन्य के विरूद्ध मामला दक्षिण टोला थाने मे पंजीकृत किया गया था।